कोरबा@M4S:1 जुलाई 2022 को 3 वर्ष पूर्ण कर चुके सहायक शिक्षक एवं शिक्षक को पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने, खुली ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू करने एवं लंबित डीए व एचआरए के लिये मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री एवं शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के नाम पत्र लिख कर छत्तीसगढ़ शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने शीघ्र निर्णय लेकर आदेश जारी करवाने की मांग की।
एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष डॉ गिरीश केशकर ने मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री एवं शिक्षा विभाग के सचिव को लिखे पत्र में उनसे अनुरोध करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ के राजपत्र में वन टाइम रिलेक्सेशन के तहत एक बार के लिए सहायक शिक्षक एवं शिक्षकों के पदोन्नति के लिये 5 वर्ष के बंधन को शिथिल करते हुए 3 वर्ष किया गया है। 1 जुलाई 2019 को संविलयन हुए शिक्षकों का 1 जुलाई 2022 को 3 वर्ष पूर्ण हो चुका है। शासन के द्वारा राजपत्र में जारी नियम के तहत वे सभी सहायक शिक्षक एवं शिक्षक भी पदोन्नति हेतु पात्र हैं। वर्तमान में पदोन्नति की प्रक्रिया माननीय न्यायालय से स्टे होने के कारण रुका हुआ है। ऐसे में 1 जुलाई 2022 को 3 वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद भी यदि शिक्षक निर्धारित समय तक बिना किसी कारण के जॉइन नहीं करते हैं तो बचे हुए रिक्त पदों पर वरिष्ठता क्रम में उनसे नीचे क्रम के पात्र शिक्षकों का पदोन्नति आदेश जारी किया जाए।
डॉ गिरीश केशकर ने अपने पत्र में खुली ट्रांसफर प्रारम्भ करने और लंबित डीए और एचआरए पर सकारात्मक निर्णय लेकर शीघ्र आदेश जारी करवाने की मांग भी किये हैं।