नई दिल्ली(एजेंसी):आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार हुए पूर्व केन्द्रीय वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने कोर्ट में अर्जी दायर कर न्यायिक हिरासत के दौरान घर का खाना खाने की अनुमति मांगी है। उनकी इस याचिका पर 3 अक्टूबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को जमानत देने से इनकार कर दिया। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी हैं और इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। चिदंबरम को 21 अगस्त को उनके जोर बाग स्थित आवास से सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया था। उन्हें 3 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
सीबीआई ने यह कहते हुए चिदंबरम की जमानत का विरोध किया था कि यह एक गंभीर अपराध है और चिदंबरम को इस बात का अहसास है कि उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसे में चिदंबरम भागने की कोशिश कर सकते हैं।
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जांच एजेंसी की तरफ वकीलों की टीम ने कोर्ट में दलीलें दीं। इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर वकील अमित महाजन भी शामिल थे। इन वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि चिदंबरम के पास विदेश में बसने के संसाधन हैं। ऐसे में जब तक उनका ट्रायल पूरा नहीं होता तब तक उन्हें रिहा नहीं किया जाना चाहिए।
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