नेशनल लोक अदालत 13 अगस्त को, विडियो कांफ्रेंसिंग से भी जुड़ सकते है अधिवक्ता व पक्षकार

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लोक अदालत में तीन हजार 114 प्रकरणों पर होगी सुनवाई

कोरबा@M4S: विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार 13 अगस्त को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा श्री डी एल कटकवार के मार्गदर्शन में प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया कि कोरोना संक्रमण के कारण न्यायालयों में बड़ी संख्या से लंबित प्रकरणों में कमी लाने के लिये व पीड़ित व प्रभावित परिवारों को त्वरित व सुलह न्याय प्रदान करने के प्रयोजनार्थ नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला एवं तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत के प्रकरणों को राजीनामा के माध्यम से निराकृत किये जाने हेतु जिला स्तर न्यायलयीन प्रकरण हेतु 16 खण्डपीठ एवं राजस्व न्यायालय के प्रकरण हेतु 21 खण्डपीठ इस तरह कुल 37 खण्डपीठ का गठन किया गया है। अब तक प्री-लिटिगेशन के कुल 2054 प्रकरण एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के कुल 1060 सहित लगभग कुल 3114 प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत हेतु चिन्हांकित किया गया है। गठित खण्डपीठ के द्वारा विभिन्न प्रकरणों व प्री-लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। मान. जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु समस्त न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य समस्त प्रकार के राजस्व संबंधी (सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा एवं अन्य राजस्व प्रकरण) लंबित दीवानी, फौजदारी, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, परिवार, श्रम, निष्पादन प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, राजस्व, विद्युत, जल, बैंक की बकाया वसूली एवं अन्य उपयुक्त मामलों का निराकरण सुलह समझौता के माध्यम से किया जावेगा।

हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत में विडियो कांफ्रेंसिंग एवं प्रत्यक्ष उपस्थिति के माध्यम से होगा प्रकरणों का निराकरण-
इस बार हाईबिड लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें पक्षकार व वकील न्यायालय में उपस्थित होकर व अपने घरों से भी विडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से आपसी सहमति से प्रकरणों का निराकरण करेंगे। राजीनामा योग्य प्रकरण दांडिक प्रकरण, पारिवारिक मामलें, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य राजीनामा योग्य प्रकरण सामान्य लोक अदालत में राजीनामा हो जाते थे। हाईब्रिड नेशनल लोक अदालत के सफल संचालन हेतु जिला न्यायालय कोरबा की वेब साईट लिंक की सहायता से पक्षकारों को शारीरिक रूप से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पा रहे है वे ई-लोक अदालत के माध्यम से घर बैठे सीधे विडियों कान्फेसिंग के माध्यम से लोक अदालत की खण्डपीठ से जुड़ सकते है।
जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते है वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते है। प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है, कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है, उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है उक्त प्रकरणों में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037,तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।

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