निर्वाचन व्यय लेखा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करने वाले 14 अभ्यर्थियों को नोटिस जारी

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कोरबा@M4S:विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 20 रामपुर के रिटर्निग अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए व्यय लेखा की प्रथम जांच हेतु निर्धारित तिथि को व्यय लेखा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करने वाले चार अभ्यर्थियों क्रमशः श्री श्यामलाल कंवर इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री तुलसी राम खैरवार निर्दलीय, श्री फूलसिंह राठिया जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे, श्री दिलीप सिंह कंवर निर्दलीय को कारण बताओं नोटिस जारी कर व्यय लेखा परीक्षण की द्वितीय तिथि 13 नवंबर को प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 21 कोरबा के रिटर्निग अधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए व्यय लेखा की प्रथम जांच हेतु निर्धारित तिथि 10 नवंबर को व्यय लेखा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करने वाले चार अभ्यर्थियों क्रमशः श्री अनूप अग्रवाल आम आदमी पार्टी, श्री सुशील कुमार विश्वकर्मा निर्दलीय, श्री डूडेन खाण्डे निर्दलीय, श्री रज्जाक अली निर्दलीय, श्री अमरनाथ अग्रवाल निर्दलीय, श्री मधुकर राबर्टस राष्ट्रीय गोडवाना पार्टी, को कारण बताओं नोटिस जारी कर व्यय लेखा परीक्षण की द्वितीय तिथि 14 नवंबर को प्रातः 9.30 बजे से दोपहर 01.30 बजे तक जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिया गया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 22 कटघोरा के रिटर्निग अधिकारी ने व्यय लेखा की प्रथम जांच हेतु निर्धारित तिथि 9 नवंबर को व्यय लेखा जांच हेतु प्रस्तुत नहीं करने वाले चार अभ्यर्थियों क्रमशः श्री दिलीप सिंह कंवर अंबेडकराईट पार्टी आॅफ इंडिया, श्री पुरुषोत्तम सिंह कंवर जनता कांग्रेस, श्रीमती माधुरी कैवर्त भारत भूमि पार्टी, श्री ललित मानिकपुरी गोडवाना गणतंत्र पार्टी को कारण बताओं नोटिस जारी कर व्यय लेखा परीक्षण की द्वितीय तिथि 13 नवंबर को दोपहर 2.30 बजे से शाम 05.30 बजे तक उन्हे पूर्ण साक्ष्यों के साथ दिन -प्रतिदिन के निर्वाचन खर्चों के विवरण के साथ महिला एवं बाल विकास कार्यालय न्यू बिल्डिंग कलेक्टर आॅफिस के पीछे उपस्थित होना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं एवं कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब के साथ निर्वाचन व्यय लेखा का जांच नहीं कराया जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177 (झ) के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
व्यय की गलत जानकारी पर 3 साल के लिये अयोग्य घोषित हो सकता है प्रत्याशी
विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 28 लाख रुपए तक है। यदि प्रत्याशी इससे ज्यादा खर्च करता है या निर्वाचन व्यय प्रेक्षक के समक्ष चुनाव खर्च का गलत या असत्य लेखा प्रस्तुत करता है तो उससे लोक प्रतिनिधित्व की धारा 10 (क) के अधीन प्रत्याशी को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है भले ही वह निर्वाचित ही क्यों न हो गया हो। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार कोरबा जिले में विधानसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों को नियम के अनुसार नामांकन से चुनाव होने तक की अवधि में तीन बार अपने चुनाव के खर्च के व्यय के बारे लेखा रजिस्टर निर्वाचन व्यय के प्रेक्षक का कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

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