*निर्वाचन कार्य को समय-सीमा में त्रुटि रहित ढंग से सम्पन्न करें-निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह* *बस्तर संभाग के आरओ, एआरओ एवं निर्वाचन व्यय नोडल अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण*

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बस्तर@m4s:जगदलपुर 29 नवम्बर 2019/राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने निर्वाचन कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इसे समय-सीमा के भीतर त्रुटि रहित ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह आज 29 नवम्बर को नगरीय निकाय निर्वाचन के अन्तर्गत जिला कार्यालय जगदलपुर के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बस्तर संभाग के रिटर्निंग आॅफिसर, सहायक रिटर्निंग आॅफिसर एवं निर्वाचन व्यय नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण में अधिकारियों को निर्वाचन कार्य में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुश्री जिनेविवा किण्ड़ो, उप सचिव श्री एस.आर बांधे, बस्तर संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग आॅफिसर, सहायक रिटर्निंग आॅफिसर एवं निर्वाचन व्यय एवं नोडल अधिकारीगण उपस्थित थे।
इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से तथा सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने हेतु निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों को उनके कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को सहूलियत प्रदान करने तथा नाम निर्देशन पत्र भरने के कार्य को त्रुटि रहित ढंग से पूरा करने के लिए इस बार आॅनलाइन नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रियां प्रारंभ की गई है। उन्होंने आॅनलाइन नाम निर्देशन पत्र की प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को मिलने वाली सुविधा एवं लाभ के संबंध में जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि लोकसभा एवं विधानसभा आम निर्वाचन तथा नगरीय निकाय निर्वाचन कार्य के विभिन्न प्रक्रियाओं में भिन्नता है। इसलिए इस कार्य से जुड़े अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करना आवश्यक है। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बैठक में उपस्थित कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों, रिटर्निंग आॅफिसर एवं सहायक रिटर्निंग आॅफिसरों से आवश्यक सुझाव भी लिए।
प्रशिक्षण में राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री एस. आर. बांधे ने नगरीय निकाय निर्वाचन के रिटर्निंग आॅफिसर, सहायक रिटर्निंग आॅफिसर एवं व्यय नोडल अधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्हांेने बताया कि पार्षद पद के अभ्यर्थी को निर्वाचक व्यय लेखा संधारित करना अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें प्रतिदिन के खर्च का हिसाब भी रखना होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचक व्यय लेखा संपरीक्षक के नियुक्ति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। श्री बांधे ने बताया कि परिणामों की घोषणा के दौरान मत बराबर होने के स्थिति में लाट द्वारा परिणाम निकाला जाएगा। इस दौरान उन्होंने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुति, संवीक्षा, प्रतीक चिन्ह आंबटन आदि निर्वाचन कार्य से जुडे़ विभिन्न प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी।

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