नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सज़ा

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कोरबा@M4S:एक नाबालिग बालिका से बहला-फुसलाकर जबरिया अनाचार करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना बालकोनगर थाना क्षेत्र के परसाभाटा कांजी हाउस के पास घटित हुई थी। घटना दिनांक 5 फरवरी 2017 को शाम करीब 7:00 बजे कांजी हाउस के नीचे गली में आरोपी पवन यादव पिता बृजलाल यादव 20 वर्ष वार्ड क्रमांक 41 के द्वारा नाबालिक के घर जाकर कहा गया था कि उसके पिता ने दुकान में सामान खरीदा है जिसे लेने के लिए बुलाया है, यह कहकर पीड़िता को अपने साथ ले गया और अंधेरे रास्ते पर उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बालिका वहां से दूसरे रास्ते से भागी जिसका पीछा कर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कृत्य किया। मामले में पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी पवन के विरुद्ध धारा 376( 2) भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4 तथा अनुसूचित/जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(5 )के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। विवेचना बाद प्रकरण को विचारण हेतु न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश एक्ट्रोसिटी ने दोषसिद्ध पाए जाने पर आरोपी पवन को धारा 376 (2) में 10 वर्ष सश्रम कैद वह 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि भुगतान ना करने पर 5 माह का सश्रम कारावास भोगना होगा । इसी तरह एक्ट्रोसिटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड आरोपित किया गया है। राशि का भुगतान ना करने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश ने आरोपी के द्वारा जमा किए जाने वाले अर्थदंड में से पीड़िता को प्रतिकर की राशि 5000 रुपये अपील अवधि पश्चात देने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रमेश सिंह यादव द्वारा पैरवी की गई।

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