कोरबा@M4S: कूटरचना कर जमीन फर्जीवाड़ा के मामले में भूअभिलेख अधीक्षक जेपी सिंह के खिलाफ दो दिन पूर्व अपराध दर्ज किया गया था। इस आधार पर जेपी सिंह के विरूद्ध धारा 420, 467, 468, 471 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कार्रवाई प्रारंभ की गई थी। जिसे बांगो थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम गुरसियां के निकट स्थित गृहग्राम से गिरफ्तार कर सोमवार को कटघोरा न्यायालय में पेश करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि बांकीमोंगरा थानांतर्गत व कोरबा निगम के वार्ड क्रमांक 66 निवासी रामकरण अग्रवाल पिता किशनलाल 72 वर्ष के निजी स्वामित्व हक की भूमि पहनं 15, खसरा नंबर 113/2, रकबा 0.29 हेक्टयर भूमि के 624 वर्गफीट क्षेत्रफल में दिनेश अग्रवाल पिता गोविंद अग्रवाल बसंल गारमेंट्स बांकीमोंगरा व अन्य के द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है। इसकी शिकायत रामकरण व उसकी ओर से पुत्र संतोष अग्रवाल के द्वारा किए जाने पर जिला स्तरीय सीमांकन टीम के द्वारा अधीक्षक भू अभिलेख जेपी सिंह के साथ 3 मार्च 2016 को सीमांकन किया गया। सीमांकन दल द्वारा तैयार पंचनामा में रामकरण की भूमि पर अन्य लोगों के अलावा दिनेश अग्रवाल द्वारा अतिक्रमण करना लेख किया गया। इस सीमांकन प्रतिवेदन कीे प्रमाणित नकल संतोष अग्रवाल ने कलेक्टर कार्यालय की नकल शाखा से प्राप्त किया तो उसमें दिनेश अग्रवाल द्वारा 624 वर्गफीट में किए गए अतिक्रमण के ऊपर लेख कर 000 कर कूटरचना करना पाया। इसकी शिकायत 25 अपै्रल 2016 को कलेक्टर जनदर्शन में की गई जिस पर गठित जांच दल ने 30 सितम्बर 2016 को सौंपे जांच प्रतिवेदन में अधीक्षक भू-अभिलेख जेपी सिंह के द्वारा जिला स्तरीय गठित सीमांकन दल के पंचनामा में कूटरचना करना पाया। जांच दल ने जेपी सिंह के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस को प्रतिवेदन सौंपा।
धोखाधड़ी का आरोपी भू अभिलेख अधीक्षक जेल दाखिल
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