तीन बार मीडिया में विज्ञापन छपाकर प्रत्याशियों को देनी होगी आपराधिक प्रकरणों की जानकारी

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कलेक्टर ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में दी जानकारी

२ापथ पत्र में भी हुआ बदलाव

कोरबा@M4S:विधानसभा निर्वाचन 2018 में सभी प्रत्याशियों को अपने आपराधिक प्रकरणों की जानकारी क्षेत्र के मतदाताओं को अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया में तीन बार विज्ञापन कर देनी होगी। इसकी जानकारी भी निर्वाचन प्रक्रिया के अंत में साक्ष्य सहित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रत्याशी को देना होगा। प्रत्याशी को लंबित आपराधिक प्रकरणों के साथ-साथ अपराध सिद्ध होने वाले प्रकरणों की भी जानकारी देना अनिवार्य होगा। आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी मो.कैसर अब्दुल हक ने सभी प्रतिनिधियों को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों के संबंध में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मद्देनजर विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को नामांकनपत्र के साथ फार्म 26 में २ापथ पत्र दाखिल करना होगा। इसमें आपराधिक मामलों, संपत्तियों, देनदारियों और २ौक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी घोषित करनी होगी। इसके अलावा अब संशोधित फार्म 26 हलफनामा भी दाखिल करना पड़ेगा।

मो.कैसर अब्दुल हक ने बैठक में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले २ापथ पत्र का प्रारूप फार्म 26 में संशोधन किया है। यदि प्रत्याशी किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपने लंबित आपराधिक प्रकरणों के संबंध में राजनीतिक पार्टी को सूचना देनी है। संबंधित राजनीतिक पार्टी की यह बाध्यता होगी कि वह अभ्यर्थी से संबंधित जानकारी अपनी वेबसाइट में भी प्रदर्शित करें। सक्षम न्यायालय में दर्ज आपराधिक प्रकरण चाहे न्यायालय में वह प्रकरण लंबित हो या जिसमें किसी अभ्यर्थी को अपराधी ठहराया गया हो, सभी प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में बहुप्रसारित समाचार-पत्रों में कम से कम तीन बार संबंधित विधानसभा क्षेत्र में पढ़े जाने वाले स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराना होगा। प्रकाशन की तिथियां नाम वापसी के बाद मतदान की तारीख के दो दिन पहले की तारीख में से कोई भी तारीख हो सकती है। समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने वाले फार्म सी-1 का फाॅन्ट कम से कम 12 होना चाहिए। इसे इस तरीके से प्रकाशित कराया जाएगा कि आम जनता उसे आसानी से पढ़ सकें। इसका प्रसारण इलेक्ट्रानिक मीडिया व चैनलों में भी कम से कम तीन बार किया जाएगा। इसके अलावा २ापथ पत्र में अब आश्रित के अंतर्गत अभ्यर्थी या उसके जीवनसाथी के माता-पिता, पुत्रों-पुत्रियों व ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अभ्यर्थी से रक्त संबंध व विवाह संबंध के माध्यम से जुडा हुआ है, जिनके उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और जो अपनी जीविका के लिए निर्वाचक अभ्यर्थी पर पूर्णतः आश्रित है, उन्हें भी २ाामिल किया गया है।

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