तीन जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार का अर्थदंड

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कोरबा@M4S: छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त मनोज त्रिवेदी ने समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले और सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले तीन जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। उन्होंने संबंधितों को निर्देश दिए हैं कि अर्थदंड की राशि संबंधित से वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराकर आयेग को सूचित करें।


सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक मोहितराम ग्राम खरवानी तहसील करतला जिला कोरबा ने जनसूचना अधिकारी जनपद पंचायत करतला को 18 जुलाई 2016 को आवेदन प्रस्तुत कर सचिव ग्राम पंचायत खरवानी विकासखण्ड करतला के द्वारा आवदेन लेने से इंकार करने पंचायत खरवानी से एक फरवरी 2015 से एक जून 2016 तक रोकड़ पंजी की छायाप्रति, बिल व्हाउचर और मूलभूत राशि एवं 14वें वित्त के खर्च के विवरण की छायाप्रति की मांग की। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत करतला से समय पर जानकारी प्राप्त नहीं होने पर 22 अगस्त 2016 को प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के कोई निर्णय पारित नहीं करने के कारण असंतुष्ट होकर आयोग में 10 अक्टूबर 2016 को द्वितीय अपील किया।इसी प्रकार दुर्ग निवासी हरिप्रसाद शुक्ला ने जनसूचना अधिकारी कलेक्टोरेट कोरबा से बालको को 1200 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र स्थापना प्रयोजनार्थ 30 वर्ष की लीज पर आबंटन के संबंध में 5 बिन्दु पर जानकारी मांगे थे, जिसमें बालको द्वारा एक जून 2019 को शासन के पक्ष में त्यजन तथा तहसीलदार द्वारा त्यजन स्वीकार करने के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, नगर एवं ग्राम निवेश, नगर निगम कोरबा, छ.ग. आवास एवं पर्यावरण विभाग, वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत संबंधित विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 214 के तहत वृक्षों की कटाई के लिए पृथक अनुमति पत्र की छायाप्रति की मांग की थी। जनसूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी को 29 जुलाई 2019 को आवेदन किया किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा विनिश्चय नहीं करने से असंतुष्ट 13 सितम्बर 2019 को आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।रामपुर कोरबा निवासी उपेन्द्र राठौर ने जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत कछार को 22 सितंबर 2016 को आवेदन देकर जनवरी 2016 से अगस्त 2016 तक ग्राम पंचायक कछार को छत्तीसगढ शासन एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त आबंटन आदेश की छायाप्रति, इस संबंध में कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की तिथि सहित ग्राम पंचायत कछार के सरपंच के अनुमोदन से किए गए ग्राम सभा के बैठक की रजिस्टर की सत्यापित प्रतिलिपि की मांग की। आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी को 9 नवंबर 2016 को आवेदन किया किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा विनिश्चय नहीं करने से असंतुष्ट 01 जुलाई 2016 को आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया।

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