रायपुर @M4S। अंतागढ़ प्रकरण में जोगी पिता -पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए कहा कि यह प्रकरण भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला और निष्पक्ष चुनाव पर कुठाराघात प्रकृति का है. इसलिए इस प्रकरण में जमानत नहीं दिया जा सकता ।
मिली जानकारी के अनुसार चतुर्थ अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार वर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए आदेश में लिखा है कि “यह प्रकरण भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला और निष्पक्ष चुनाव पर कुठाराघात प्रकृति का है.. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में संलग्न लिप्यंतरण से आवेदक अजित जोगी और उसके पुत्र अमित जोगी उक्त षड़यंत्र में अति महत्वपूर्ण दर्शित है.. आवेदक और उसका पुत्र षड़यंत्र की मुख्य कड़ी हैं। इस कड़ी के अभाव में दर्शित घटना घटित होने की संभावना क्षीण हो जाती, इसलिए इन दोनों के अग्रिम जमानत आवेदन को इस प्रकरण में अन्य अभियुक्तों के जमानत आवेदन और उस पर आए निर्णयों के साथ नही देखा जा सकता। अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज की जाती है”
छजका सुप्रीमो अजित जोगी और छजका अध्यक्ष अमित जोगी के विरुद्ध पंडरी थाने में अंतागढ प्रकरण को लेकर अपराध क्रमांक 39/2019 दर्ज है जिसमें धारा 406,420,17(E),17(F), तथा 9-13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएँ लगाई गई है।
बचाव पक्ष ने अग्रिम जमानत याचिका में सभी धाराओं से खुद को निष्प्रभावी बताया था।
जोगी की अग्रिम जमानत याचिका ख़ारिज
- Advertisement -