कोरबा@M4S: कलेक्टर कौशल ने बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने
के निर्देश एडीएम को दिये। डीपीओ को कोविड-19 की रोकथाम के प्रयासों के लिये सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन मे लापरवाही बरतने के कारण यह कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये हैं। कलेक्टर ने बैठक मे कोरोना काल में सभी अधिकारी-कर्मचारी को संक्रमण की रोकथाम के लिये स्वयं के स्तर पर भी सभी संभव प्रयास करने को कहा। कर्मचारियों को गंभीर और सर्तक होकर जिले में कोरोना की चैन तोड़कर संक्रमण को फैलने से बचाने में विशेष पहल करने के निर्देश दिये गये हैं।
*हर विकासखण्ड में बनेगा एक-एक कोविड केयर सेंटर-* कोरोना कोर समिति की बैठक में किरण कौशल ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को जिले के सभी ब्लाकांे में एक-एक कोविड केयर सेंटर तैयार करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को कोविड केयर सेंटर के लिये अपने-अपने ब्लाकों में भवन चिन्हित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने हर ब्लाक में 100-100 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर बनाने के लिये सभी अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों के साथ जनपद पंचायत के सीईओ को जिम्मेदारियां सौंपी। नये बनने वाले सभी कोविड केयर सेंटर में स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ-साथ बिजली, पानी, सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। ब्लाॅक स्तरीय कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त संख्या में मेडिकल टीम, पैरामेडिकल टीम, स्वास्थ्य उपकरण तथा दवाईयों का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये। कलेक्टर ने कहा कि डाॅक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिये रहने की व्यवस्था भी कोविड केयर सेंटर में सुनिश्चित होना चाहिये। कोरोना मरीजों को इलाज की पूर्ण सुविधा मिल सके यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
*कोरोना संक्रमण रोकने सख्ती बरतने की जरूरत-* जिला प्रशासन द्वारा बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्त और तेज कार्रवाई की जायेगी। कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे जिले में बिना मास्क के घरों से निकलना प्रतिबंधित किया गया है। बिना मास्क के पाये जाने पर प्रति व्यक्ति एक सौ रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा। इसी तरह होम आईसोलेशन में रहकर अपना इलाज कराने वाले परिजनों को भी शासकीय दिशा-निर्देशो एवं कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य किया गया है। होम आईसोलेशन के नियमों की अनदेखी करने पर संबंधितों के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत पुलिस कार्रवाई तक की जा सकेगी। दुकानदारों को अपनी दुकानों पर पंाच से अधिक लोगों को एक समय में इकट्ठा करने की मनाही होगी। भीड़ इकट्ठी होने पर लोगों तथा दुकानदार दोनों पर कार्रवाई होगी। दुकानों पर खरीददारी करने आने वाले लोगों को मास्क लगाये रहने पर ही सामान मिलेगा। इसके साथ ही दुकानदार को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के सामान की खरीदी-बिक्री पर दुकानदार तथा ग्राहक दोनों पर कार्यवाही की जायेगी। दुकानों को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाना अनिवार्य होगा। खरीदी-बिक्री के दौरान सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिला कार्यक्रम अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के दिये निर्देश
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