1 जुलाई के बाद पुराने लाइसेंस होंगे अवैध
कोरबा@M4S: जिस प्रकार मैग्नेटीक एटीएम बंद होने और नए एटीएम नहीं मिलने के कारण लोगों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसी प्रकार चिपयुक्त लाइसेंस लेकर वाहनों में चलने वाले लोगों को छह माह बाद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 1 जुलाई 2019 के बाद ऐसे लाइसेंस चलन से बाहर हो जाएंगे और यह अवैध माने जाएंगे। एक बार फिर ड्राइविंग लाइसेंस में बदलाव होने जा रहा है। जिसके तहत चिप वाले लाइसेंस की जगह अब क्यूआर कोड से लैस ड्राइविंग लाइसेंस ही जारी होंगे।
जानकारी के अनुसार सभी जिलों के आरटीओ दफ्तर में इसको लेकर ट्रांसपोर्ट कमीशन आफिस रायपुर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जिसके तहत 1 जुलाई 2019 से यह प्रभावी होगा। ऐसे में जिले के चिपयुक्त लाइसेंसधारकों को एक बार फिर काफी परेशानी होगी। क्योंकि दो साल पहले जब पुराने मैनुअल लाइसेंस चलन से बाहर किया गया था तब लोगों को चिपयुक्त लाइसेंस बनवाने के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। चिपयुक्त लाइसेंस बनवाने के लिए प्रति व्यक्ति 500 से 1500 तक खर्च करना पड़ा। बीते दो साल में हजारों चिप युक्त लाइसेंस जिले में जारी हुए है। दूसरी ओर आरटीओ में अभी भी आवेदन करने पर चीप युक्त ड्राइविंग लाइसेंस ही बनाया जा रहा है।
मोबाइल फोन से हो जाएगा स्कैन
नए क्यूआर कोड वाले लाइसेंस में प्रदूषण के स्तर और बीमा सहित कई अन्य जानकारी फीड रहेगी। इससे घटना, दुर्घटना या फिर आपातकालीन स्थिति में पुलिस विभाग को नए लाइसेंस के जरिए पूरा विवरण तत्काल मिल जाएगा। पुलिसकर्मी एंड्राइड फोन से लाइसेंस को स्कैन कर सकेंगे। जबकि चिपयुक्त लाइसेंस को केवल मशीन से ही स्कैन किया जा सकता है जबकि क्यूआर कोड वाला लाइसेंस कार्ड आसानी से कहीं भी जांच के दौरान मोबाइल फोन से जांच की जा सकती है।
आधुनिक प्लास्टिक कार्डयुक्त बनेगा
आधुनिक एनएफसी सिस्टम से लैस इस प्लास्टिक कार्ड में वाहन मालिक के नाम के साथ माता-पिता का नाम, पता, जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, पहचान चिन्ह, मोबाइल नंबर, वाहन का प्रकार, जारी करने की तिथि, इसकी वैधता के साथ निर्माणकर्ता अधिकारी का नाम, सहित 30 से अधिक जानकारियां होगी। वाहन से जुड़े सभी डाक्यूमेंट का एक स्कैन से मिल जाने पर पुलिस के साथ-साथ वाहन चालकों को भी लाभ आने वाले दिनों मे मिलेगा।
चिपयुक्त की बजाय अब क्यूआर कोड से लैस ड्राइविंग लाइसेंस
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