गांव में नशाखोरी प्रतिबंधित, उल्लघंन करने पर जुर्माना का प्रावधान
कोरबा@M4S:पोडी उपरोड़ा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कोनकोना में बुधवार को समस्त ग्राम वासियों की बैठक आयोजित कर नशाखोरी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. गाँव के समस्त महिला, बच्चे एवं बुजर्गों को बुलाकर आमसभा कर गांव में चल रहे शराब, महुआ शराब, गांजा की लगी लत को हटाने के संबंध में गहन विचार विमर्श कर ठोस निर्णय लिया गया । गाँव में तत्काल प्रभाव से किसी भी प्रकार की नशा संबंधी शराब, महुआ शराब, गांजा का उपयोग या बेचने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा.ग्रामीणों ने कहा नशा खोरी गाँव के विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रही है. जिस परिवार या व्यक्ति द्वारा इस निर्णय का उल्लंघन किया जाता है तो उसे गांव में ही दंडित कर जुर्माना राशि 5 हजार रुपये लिया जाएगा. जुर्माना राशि नहीं देने की स्थिति में गाँव में उक्त व्यक्ति किसी भी सामाजिक, धार्मिक आयोजन व अन्य किसी भी तरह के आयोजन में शरिक नहीं हो सकेंगे उनकी आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही जो भी परिवार ऐसे लोगों के साथ बातचीत, आना जाना करेगा वो भी जुर्माने का हकदार होगा.ग्रामसभा में यह भी निर्णय लिया गया कि जो भी व्यक्ति शराब का या अन्य नशे की चीज का सेवन कर गाँव में या अपने परिवार में किसी से भी उदंडता, झगड़ा या वाद विवाद करता है तो वो भी जुर्माने का हकदार होगा. कड़ाई से ऐसे नशाखोरों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी. यह निर्णय आम सभा में उपस्थित सभी ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से लिया और साथ ही ग्राम में महिला निगरानी समिति का गठन भी किया गया. जिससे गाँव में पूर्ण शराब बंदी को लेकर लिए गए निर्णय को सफल बनाया जा सके. महिला निगरानी समिति में ग्राम पंचायत कोनकोना की सरपंच अमिता राज को अध्यक्ष बनाया गया है । इनके नेतृत्व में संतोषी यादव उपाध्यक्ष, बुधवारो बाई कोषाध्यक्ष, रवि कुमारी सचिव, ज्योति कंवर उपसचिव, कविता मरकाम, कमला बाई, सजन कुँवर, जयंती कंवर, पुनिता, बृहस्पति, सुलोचना, सुकवारो महत मुख्य रूप से गाँव की निगरानी कर नशा बंदी को सफल बनाने की भूमिका निभाएंगे.
ग्राम सभा में ग्रामीणों ने लिया पूर्ण शराबबंदी का निर्णय
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