केंद्रीय सूचना आयोग ने   लगाया DAV कुसमुंडा स्कूल पर पांच हजार का दंड 

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कोरबा:केंद्रीय सूचना आयोग के आयुक्त नीरज कुमार गुप्ता द्वारा RTI ऐक्टिविस्ट  अजय कुमार श्रीवास्तव के प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिसमें की  अजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपने अपील मे प्रार्थना की गई थी कि DAV स्कूल के प्रिन्सिपल द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश देने के बावजूद गैरजिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है एव कहा जा रहा है कि हम प्राइवेट स्कूल हैं व सूचना के अधिकार के दायरे मे नही आते हैं,इस प्रकार को केंद्रीय सूचना आयुक्त ने गंभीरता से लेते हुए अपना निर्णय सुनाते हुए कहा गया कि DAV स्कूल आरटीआई एक्ट के दायरे मे आता है और इस ई सी एल के अपीलीय अधिकारी श्री शर्मा जी द्वारा अपने निर्णय मे चाही गई जानकारी आवेदक को देने के निर्णय के बावजूद प्रिन्सिपल ने बहुत गैरजिम्मेदाराना रूप से सूचना न देते हुए कानून का उल्लंघन किया उन्होंने इस हेतु प्रिंसिपल  एच के पाठक डीएवी पब्लिक स्कूल secl कोरबा पर 5000 का दंड व एस इ सी एल के पुर्व लोक सूचना अधिकारी  पी के सिंह राठौर पर भी 500 रू का दंड आरोपित किया है तथा उन्होंने अपने निर्णय मे आवेदक  अजय कुमार श्रीवास्तव को चाही गई सम्पूर्ण जानकारी 15 दिनों के अंदर देने का आदेश दिया है.


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