कबाड़ न हटाने वाले कबाड स्वामियों पर सख्त कार्यवाहीे की तैयारी कर रहा प्रशासन

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कबाड़ हटाने की पूर्व में दी गई समयसीमा समाप्त होने की कगार पर, कबाड़ न हटाने पर कबाड़ की जप्ती व नीलामी के साथ ही कबाड़ मालिकों पर होगी अन्य वैधानिक कार्यवाही
कोरबा@M4S: जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सडकों के किनारे, पार्किंग व खुले स्थानों तथा निजी खुले भूखण्डों पर पडे़ ऐसे कबाड़ जो अभी तक नहीं हटाए गए है, के कबाड़ स्वामियों पर सख्त कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है। निगम के अपर आयुक्त  अशोक शर्मा ने बताया कि कबाड़ स्वामियों के पास अभी भी अवसर है कि वे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर अपने कबाड़ हटाने से संबंधित कार्यवाही तत्काल करें, अन्यथा कबाड़ की जप्ती एवं उसकी नीलामी के साथ-साथ संबंधित कबाड़ मालिक पर अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी।
यहां उल्लेखनीय है कि नगर निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत शहर के विभिन्न स्थानों में स्थित सार्वजनिक मार्ग, सड़कों के किनारे, पार्किंग व खुले स्थान तथा निजी खुले भूखण्डों पर कबाड़ वाहन, ट्राली, वाहन के पार्ट, टायर, लोहा व अन्य प्रकार के कबाड़ काफी मात्रा में पडे़ हुए हैं, जिनके कारण आवागमन में व्यवधान, दुर्घटना की आशंका के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है एवं आमनागरिकों को इससे काफी असुविधाएं हो रही हैं। निगम द्वारा ऐसे सभी कबाड़ को उन स्थानों से हटाने के लिए संबंधित कबाड़ मालिकों को सात दिन का समय दिया गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त होने जा रही है। निगम के अपर आयुक्त श्री अशोक शर्मा ने बताया कि जिन कबाड़ मालिकों द्वारा अभी तक अपने कबाड़ को हटाने के संबंध में कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, उन पर जिला प्रशासन व नगर निगम प्रशासन सख्त कार्यवाही करने की तैयारी कर रहा है, उन्होने कहा कि कबाड़ मालिकों के पास अभी भी अंतिम अवसर है कि वे निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करते हुए अपने कबाड़ हटाने की कार्यवाही प्रारंभ कराएं, कबाड़ हटाते समय निगम के परिवहन नगर जोन कार्यालय, प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में इसकी लिखित सूचना प्रस्तुत करें तथा हटाए गए कबाड़ को निर्धारित समयावधि के अंदर कोरबा जिले की सीमा से बाहर ले जाने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त करें। उन्होने कहा कि कबाड़ मालिकों द्वारा यदि यह अंतिम अवसर दिए जाने के पश्चात भी तुरंत कबाड़ को नहंी हटाया जाता है तो कबाड़ को लावारिश मानते हुए जप्ती कर नीलामी की कार्यवाही की जाएगी, साथ ही जनअसुविधा पैदा करने, दुर्घटनाओं का कारण बनने, पर्यावरण प्रदूषित करने आदि पर जिला प्रशासन व निगम प्रशासन द्वारा अन्य वैधानिक कार्यवाही भी कराई जाएगी। 

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