नई दिल्ली(एजेंसी):एक अगस्त से आपकी जेब पर पड़ने वाले कई नियमों में बड़े बदलाव होने जो रहे हैं। इन बदलावों में गाड़ी और बाइक खरीदना सस्ता, खाते में न्यूनतम बैलेंस पर शुल्क, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम, पीएम किसान स्कीम की किस्त आदि शामिल हैं। हम आपको एक अगस्ते से होने वाले नियमों में बदलाव और जिन कामों के निपटाने की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक है उनको यहां बता रहे हैं। आप इनपर ध्यान देकर नुकसान से बच सकते हैं।
एक अगस्त से होने वाले बड़े बदलाव
1. गाड़ी-बाइक का बीमा खरीदने में राहत
एक अगस्त से कार और बाइक के बीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। इरडा के निर्देशों के अनुसार, 1 अगस्त से गाड़ी खरीदते समय कार के लिए तीन साल का और बाइक के लिए पांच साल का थर्ड पार्टी कवर लेना जरूरी नहीं रहेगा। इस राहत के बाद नई गाड़ी खरीदारों को राहत मिलेगी। वह कीमत चुकाकर गाड़ी खरीद पाएंगे।
2. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम
ई-कॉमर्स कंपनियों को एक अगस्त से यह बताना जरूरी होगा की वो जिस उत्पाद की बिक्री कर रही हैं, वह कहां बना है। नए उपभोक्ता काननू में ई-कॉमर्स कंपनियों को लाकर यह सख्ती की गई है। इससे देसी उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
3. खाते में न्यूनतम बैलैंस पर शुल्क
एक अगस्त से कई बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के बैंकिंग नियमों में यह बदलाव होने जा रहा है। वहीं, कुछ बैंक नकद निकासी पर शुल्क वसूलने की भी तैयारी कर रहे हैं।
4. पीएम किसान की रकम आएगी
सरकार एक अगस्त से पीएम किसान योजना के के तहत किसानों के बैंक खाते में 2000 रुपये की छठी किस्त भेजने वाली है। सरकार ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक देश के 9.85 करोड़ किसानों को नकद लाभ पहुंचाया है। एक साल में इस योजना के तहत किसानों के खाते में 6000 रुपये जमा कराए जाते हैं।
6. शेयरों को गिरवी रखने की व्यवस्था
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा टाइटल स्थानांतरण गिरवी रखने की व्यवस्था तथा नई गिरवी और पुन: गिरवी प्रक्रिया को 31 अगस्त तक साथ-साथ चलने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 की वजह से पैदा हुई स्थिति तथा उसकी वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में लागू आंशिक लॉकडाउन के मद्देनजर नियामक ने यह फैसला किया है। इसके अलावा शेयर ब्रोकरों ने भी नियामक को प्रणाली में बदलाव और सॉफ्टवेयर विकास के बारे में ज्ञापन दिया है। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि गिरवी और पुन: गिरवी की व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी।
इन कामों को निपटाने की समयसीमा 31 जुलाई
1. सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने का मौका
जिन माता-पिता की लड़की 25 मार्च से 30 जून 2020 के दौरान 10 वर्ष की हुई है, उन्हें 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने का मौका है। इस योजना में हर तिमाही में समीक्षा होती है। अभी इस पर 7.6 फीसदी का ब्याज दिया जा रहा है। साल में 1.5 लाख रुपये जमा कर कर छूट प्राप्त किया जा सकता है।
2. छोटी बचत पर पेनाल्टी से राहत
कोरोना संकट को देखते हुए डाक विभाग ने पीपीएफ सहित छोटी बचत स्कीमों में तय अवधि के अंदर न्यूनतम राशि न डाल पाने पर पेनाल्टी खत्म कर दी थी। पब्लिक प्रविडेंट फंड, रेकरिंग डिपॉजिट जैसी स्कीमों में बिना पेनाल्टी के 31 जुलाई तक न्यूनतम राशि डाली जा सकती है। पहले यह तारीख 30 जून तक थी। इसके बाद जमा पर पेनल्टी देना होगा।
3. निवेश पर कर छूट पाने की आखिरी तारीख
कोरोना और लॉकडाउन के कारण सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर की धारा 80सी के तहत निवेश कर कर छूट पाने की तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था। अगर आपने अभी तक अपनी आय के अनुसार निवेश नहीं किया तो अब देर मत कीजिए। आपके पास इसके बाद मौका नहीं मिलेगा।