कोरबा@M4S:कोरबा के उरगा क्षेत्र में स्कूल और धार्मिक स्थलों के करीब अवैध रूप से तम्बाकू युक्त उत्पाद की बिक्री करने वालो के खिलाफ स्वास्थ्य और खाद्य एवं औषधि विभाग उरगा पुलिस के सहयोग से 14 प्रकरणों में 2700 रुपए का जुर्मना कोटपा अधिनियम के तहत कार्यवाई की गई,नियम विरुद्ध तम्बाकू बेचने वाले पर कार्य से आस पास के पूरे इलाके हड़कंप मंच गया,
उरगा थाना प्रभारी राजेश जांगड़े ने बताया की नियम विरुद्ध स्कूल और धार्मिक स्थलों के करीब तम्बाकू युक्त उत्पाद की बिक्री और खरीदी पर कोटपा अधिनियम के तहत प्रतिबंध है,बावजूद इसके नियम विरुद्ध कुछ दुकानदार सिगरेट,बीड़ी,गुटका की बिक्री कर रहे थे,14 प्रकरणों में 2700 रुपए का जुर्मना लगाया गया,पोस्टर जस्पा किये गए साथी ही भी हिदायत दी गई है तम्बाखू युक्त उत्पाद की बिक्री बिलकुल नहीं करें,सी एम एच ओ डॉ बी बी बोडे के निर्देश में जिले के नोडल अधिकारी डॉ. कुमार पुष्पेश,जिला सलाहकार डॉ मानसी जायसवाल,सहायक ड्रग कंट्रोलर भीष्म धीर,ड्रग इंस्पेक्टर सुनील संडे,उरगा थाना प्रभारी राजेश जांगड़े सहित थाना स्टाफ जांच कार्यवाई में शामिल रहे,