इनकम टैक्स में डबल स्लैब ऑप्शन: पुराने रेट में रियायत का विकल्प, नए नियम में कोई छूट नहीं

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नई दिल्ली(एजेंसी):मोदी सरकार ने बजट 2020 में नया इनकम टैक्स स्लैब लागू कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। पांच लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 5 से 7.5 लाख तक आय पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी टैक्स होगा। 10 लाख से 12.5 लाख की आय पर 20 फीसदी टैक्स होगा। 12.5 से 15 लाख कमाई पर 25% और 15 लाख से 30% का टैक्स दिया जाएगा। हालांकि नयी आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी। करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नयी व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा। पुराने टैक्स रेट में रियायत का विकल्प दिया गया है जबकि नए नियम में टैक्स में छूट नहीं दी गई है।

अब ऐसी होगी नई टैक्स स्लैब…
5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
10% – 5-7.5 लाख कमाई पर
15% – 7.5 – 10 लाख कमाई पर
20% – 10 – 12.5 लाख कमाई पर
25% – 12.5 – 15 लाख कमाई पर
30% – 15 लाख और अधिक से ऊपर की कमाई पर
अभी तक ये था इनकम टैक्स स्लैब
2,50,000 तक की आय पर – शून्य
2,50,001 से 5 लाख तक की आय पर – 5 प्रतिशत
500001 से 10 लाख तक की आय पर – 20 प्रतिशत
1000001 लाख से अधिक – 30 प्रतिशत

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