कोरबा@M4S: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की गाइडलाइन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक आईटम के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर एक जुलाई 2022 से पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। इनमें अमानक प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक को डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, पोलीस्टाईरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री। प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटवरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिकरेट पैकेट, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक का पीवीसी बैनर, स्ट्रिर आदि इनमें शामिल हैं। अत: उक्त आदेश पत्र के पालनार्थ समस्त विभागाध्यक्ष, भंडार प्रभारी, अधिकारी एवं कर्मचारी, संचालक महाविद्यालयीन कैन्टीन, एवं छात्र-छात्राओं को जागरूक किया गया।