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रायपुर@M4S:छत्तीसगढ़ में नगरी निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने की अधिसूचना जारी होने के बाद पंचायत चुनाव में भी संशोधन के संकेत मिल रहे थे राज्य सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश जारी कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम १९९३ क्रमांक १ सन १९९४ का स्थाई रूप से संशोधित किया गया है इसके साथ ही धारा १३ धारा १७ धारा ३६ में संशोधन कर पंचायत चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से किए जाने का आदेश जारी कर दिया है देखे संशोधनों में क्या है