BUDGET2020:नया टैक्स स्लैब vs पुराना टैक्स स्लैब

- Advertisement -

नई दिल्ली(एजेंसी):केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश कर दिया। बजट में पैन कार्ड की आवंटन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नई प्रणाली लाए जाने की घोषणा की गई है। बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड की आवंटन प्रक्रिया आसान बनाने के लिए नई प्रणाली लाई जाएगी, इससे तुरंत PAN नंबर का आवंटन होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि ‘आधार कार्ड’ के आधार पर तत्काल पैन के ऑनलाइन आबंटन को लेकर जल्दी ही व्यवस्था शुरू की जाएगी, इसके लिए कोई आवेदन फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा करदाताओं का आधार के अनुसार सत्यापन शुरू किया जा रहा है। वहीं प्रत्यक्ष कर में मुकदमेबाजी को कम करने के लिए ‘विवाद से विश्वास’ योजना लाई जाएगी, यह 30 जून 2020 तक जारी रहेगी। इसके अलावा अब करदाताओं के ‘आधार के तहत पुष्टि करने की योजना अमल में लाई जा रही है,रिफंड इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से जारी किया जाएगा।
मोदी सरकार-2 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दूसरा बजट पेश कर रही हैं। आर्थिक सुस्ती के बीच वर्ष 2020-21 के इस बजट पेश कर रही हैं। आम बजट में देश के ज्यादातर नौकरी पेशा और पेशेवर लोगों की निगाहें टैक्स में कटौती या टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर रहती हैं जिसका वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान कर दिया। नए टैक्ट कटौती नियमों के अनुसार, मिडिल क्लास टैक्स पेयर को सरकार ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट इनकम टैक्स में नया नियम लाकर लोगों को काफी राहत दी है। उन्होनें 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले लोगों के लिए 20 फीसदी टैक्स की जगह 10 फीसदी टैक्स करने का ऐलान किया है। इसी प्रकार 7.5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक कमाने वालों को अब सिर्फ 15 फीसदी टैक्स देना होगा। सरकार ने 10 लाख रुपए से 12.5 लाख रुपए तक कमाने वालों के लिए नया 20 परसेंट का टैक्स स्लैब निर्धारित किया है। वहीं 12.5 से 15 लाख रुपए तक कमाने वालों को अब 25 फीसदी टैक्स देना होगा। जबकि 15 लाख से ऊपर की इनकम वाले करदाताओं को 30 फीसदी टैक्स देना होगा।

जानिए इस नए टैक्स डिडक्शन नियम में होने वाले बड़े बदलाव –

नया टैक्स स्लैब पुराना टैक्स स्लैब
0- 5 कोई टैक्स नहीं 0 – 2.5 कोई टैक्स नहीं
5 – 7.5 10% 2.5 – 5 5%
7.5 – 10 15% 5 से10 20%
10 – 12.5 20% 10+ 30%
12.5 – 15 25%
15 + 30%

इनकम लाख में

नया टैक्स स्लैब – (60 साल से कम उम्र के करदाता)

0 – 5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं

5 – 7.5 लाख रुपए पर 10 %

7.5 – 10 लाख रुपए पर 15 %

10 – 12.5 लाख रुपए पर 20 %

12.5 – 15 लाख रुपए पर 30 %

पुराना टैक्स स्लैब –

0 – 2.5 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं

2.5 – 5 लाख रुपए पर 5%

5 -10 लाख रुपए पर 20%

10 – से ऊपर पर 30%

ध्यान दें – सरकार ने नया टैक्स सिस्टम एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। जो लोग पुराने टैक्स सिस्टम के तहत अपना टैक्स जमा कराना चाहें वह पहली वाली प्रक्रिया ही फॉलो कर सकते हैं।

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!