कोरबा . लोकसभा निर्वाचन के संबंध में आज मास्टर ट्रेनर डा. एम.एम.जोशी ने मीडिया के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु मापदंड की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर्स डा.एम.एम.जोशी ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि लोकसभा निर्वाचन कें लिए गठित एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोसल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों की सत्त मानिटरिंग की जायेगी। विज्ञापन प्रकाशित होने पर जो भी खर्च है उसे अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा। अलग-अलग इलेक्ट्रानिक चैनलों में यदि एक ही तरह के फोटो और मैटर लगातार एक ही अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचारित हो तो ऐसे समाचार प्रसारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसे सभी समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में शामिल होंगे तथा उसका खर्च संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जायेगा।
in डाॅd जोशी ने बताया कि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मानिटरिंग की जायेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा। बैठक में लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, वीवी पैट मशीन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दी गई।
इस अवसर पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश नंदिनी साहू, डिप्टी कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज सहित सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार की होगी माॅनीटरिंग
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