नई दिल्ली@(एजेंसी):अब मृत्यु के पंजीकरण के लिए भी आधार नंबर जरूरी होगा। गृहमंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, एक अक्टूबर 2017 के बाद अगर किसी शख्स की मौत होती है और उसका परिवार उसका डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो इसके लिए उस शख्स का आधार नंबर चाहिए होगा।
आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने किन-किन चीजों के लिए आधार कार्ड का होना जरूर कर दिया था…
स्कॉरलशिप
अब सरकारी स्कूल-कॉलेज में छात्र-छात्राओं को स्कॉलरशिप की सुविधा उठाने के लिए आधार से लिंक कराना जरूरी हो गया है। बताया जा रहा है कि इस कदम से उन छात्रों को फायदा मिलेगा जो स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं। इस संबंध में स्कूल कॉलेजों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
पैन कार्ड
करदाताओं के मौजूदा आधार नंबरों को पैन से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आयकर नियमों को संशोधित और अधिसूचित करते हुए सरकार ने पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य कर दिया है।
पासपोर्ट
लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए आधार देना जरूरी हो चुका है। बिना आधार के पासपोर्ट नहीं बन पाएगा।
आयकर रिटर्न
आयकर रिटर्न के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। अब लोग आधार के बिना आयकर रिटर्न नहीं भर पाएंगे।
पीएफ अकाउंट
पीएफ खाते को आधार कार्ड से जोड़ना आवश्यक हो गया है।