प्रत्याशियों को फ्लैक्स होडिंग बैनर लगाने हेतु निगम से अनुमति लेना जरूरी अभी तक ४७ प्रत्याशियों ने निर्धारित शुल्क जमा कर १८८ फ्लैक्स होडिंग बैनर लगाने की ली अनुमति, निगम कोष में जमा हुए ०३ लाख ९१ हजार रूपये

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कोरबा@M4S: निगम चुनाव में पार्षद पद का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों में से अभी तक ४७ प्रत्याशियों ने १८८ फ्लैक्स होडिंग बैनर आदि लगाने की विधिवत अनुमति निगम से प्राप्त की है तथा उनके द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर यह अनुमति प्राप्त की गई है, वहीं निगम को इसके एवज में अब तक ०३ लाख ९१ हजार रूपये प्राप्त हुए हैं। बिना अनुमति फ्लैक्स होडिंग बैनर लगाने पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। निगम द्वारा प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे फ्लैक्स होडिंग बैनर लगाने के पूर्व निगम से विधिवत अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।
नगरीय निकाय चुनाव २०१९ में नगर पालिक निगम कोरबा के पार्षद पद के प्रत्याशियों को होडिंग बैनर फ्लैक्स आदि लगाने के लिए निर्धारित शुल्क जमा कर निगम से विधिवत अनुमति लेना जरूरी है, विधिवत अनुमति प्राप्त किए बिना फ्लैक्स होडिंग बैनर लगाने पर संबंधित प्रत्याशी के विरूद्ध सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा लगाए गए होडिंग बैनर आदि को हटा दिया जाएगा। कोरबा नगर निगम क्षेत्र में अभी तक ४७ प्रत्याशियों ने निर्धारित शुल्क जमा कर कुल १८८ फ्लैक्स होडिंग बैनर आदि लगाने की विधिवत अनुमति निगम से प्राप्त कर ली है तथा उनके द्वारा इसके एवज में ०३ लाख ९१ हजार रूपये निगम कोष में जमा कराए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाड क्र. ०४ से ०१ प्रत्याशी द्वारा, वार्ड क्र. १० से ०१, वार्ड क्र. १५ से ०३ , वार्ड क्र. १६ से ०१, वार्ड क्र. १८ से ०१, वार्ड क्र. २१ से ०१, वार्ड क्र. २२ से ०४, वार्ड क्र. २३ से ०४, वार्ड क्र. २५ से ०२, वार्ड क्र. २८ से ०१, वार्ड क्र. २९ से ०१, वार्ड क्र. ३२ से ०१, वार्ड क्र.३३ से ०३, वार्ड क्र. ३५ से ०१, वार्ड क्र. ४३ से ०१, वार्ड क्र. ४४ से ०४, वार्ड क्र. ४६ से ०२, वार्ड क्र. ४७ से ०१, वार्ड क्र. ४८ से ०१, वार्ड क्र. ४९ से ०३, वार्ड क्र. ५० से ०१, वार्ड क्र. ५१ से ०३, वार्ड क्र. ५२ से ०१, वार्ड क्र. ५४ से ०१, वार्ड क्र. ६० से ०१, वार्ड क्र. ६१ से ०२ एवं वार्ड क्र. ६४ से ०१ प्रत्याशी द्वारा यह अनुमति प्राप्त की गई है। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा निगम का चुनाव लड़ रहे समस्त प्रत्याशियों से कहा गया है कि वे निगम से विधिवत अनुमति प्राप्त कर ही अपने फ्लैक्स होडिंग बैनर आदि लगाएं तथा इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा कराएं। बिना अनुमति के निगम क्षेत्र में फ्लैक्स होडिंग बैनर लगाने पर निगम द्वारा सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए लगाए गए फ्लैक्स होडिंग बैनर को तत्काल हटा दिया जाएगा।

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