पेंशन में की जाएगी साडा कार्यकाल की गणना

- Advertisement -
पूर्व आयुक्त  अशोक शर्मा की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया निर्णय

कोरबा@M4S:तत्कालीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं वर्तमान नगर पालिक निगम कोरबा में    अधिकारियों कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण में उनकी साडा सेवाकाल की गणना कर पेंशन प्रदान की जाएगी। पूर्व आयुक्त  अशोक शर्मा की याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया है।
नगर पालिक निगम कोरबा के पूर्व आयुक्त एवं निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री अशोक शर्मा ने बताया कि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारण कोरबा को भंग कर नगर पालिक निगम कोरबा का गठन किया गया था तथा तत्कालीन साडा में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी निगम गठन के पश्चात निगम के अधिकारी कर्मचारी के रूप में सतत रूप से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। राज्य शासन द्वारा इन अधिकारी कर्मचारियों के पेंशन हेतु सेवाकाल की गणना नगर निगम गठन दिनांक से ही की गई थी। उन्होने बताया कि इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छ.ग. में याचिका दायर की गई थी। छ.ग. उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री मणीन्द्र श्रीवास्तव ने आदेश दिनांक 01 मार्च 2016 को उक्त याचिका स्वीकार करते हुए राज्य शासन हेतु आदेश पारित किया है कि इनकी सेवाएं पेंशन के उद्देश्य से साडा कार्यकाल की पूरी सेवा को गणना में लेते हुए की जावेगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री सुदीप अग्रवाल ने प्रकरण में अपना पक्ष रखा, जिसे मान. उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से नगर पालिक निगम कोरबा में साडा कार्यकाल से कार्यरत अन्य अधिकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

Related Articles

http://media4support.com/wp-content/uploads/2020/07/images-9.jpg
error: Content is protected !!