निर्वाचन कार्य में नहीं चलेगी किसी भी तरह की लापरवाही :जिला निर्वाचन अधिकारी

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कोरबा@M4S:जिला निर्वाचन अधिकारी मो.कैसर अब्दुल हक ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आगामी विधानसभा निर्वाचन कार्य के सुचारू संपादन के लिए सभी राजस्व अधिकारी, तहसीलदारों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से प्राप्त निराकृत आवेदन और मतदाता सूची में नाम जोडने, हटाने, त्रुटि सुधारकरण संबंधी फार्म नं. 6, 7, 8 फार्म नं. 8 (क) आवेदनों के प्राप्त निराकृत स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्वाचन महत्वपूर्ण कार्याे में से एक है, इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी देते हुये 20 सितम्बर तक आवश्यक त्रृटि सुधारने के निर्देश दिये।
बैठक में अधिकारियों से नक्शा अपडेशन, नक्शा का ऑनलाईन सुदृढ़ीकरण, दिव्यांगजनों के मतदाता सूची में नाम जोडऩे, नये मतदान भवन केन्द्रों के परिवर्तन की जानकारी, मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाने, संवेदनशील, अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की जानकारी, मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन आदि के बारे में एक-एक कर जानकारी ली। मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में लंबित आवेदनों का गंभीरता से निराकरण करने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। अधिकारियों को अपने क्षेत्र का भ्रमण करके मतदान केन्द्र के स्थिति की भी जानकारी देने के लिए कहा है, ताकि उन मतदान केन्द्रों पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराया जा सके। कलेक्टर ने मतदान केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान बीएलओ के पास उपलब्ध मतदाता सूची का भी अवलोकन करने के लिए निर्देश दिए हैं ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि या सुधार की आवश्यकता हो तो तत्काल सुधार किया जा सके। मतदाता सूची से मृत मतदाताओं का नाम भी हटाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सामग्री स्थल का नक्शा, तहसील कार्यों में कंट्रोल रूम की स्थापना आदि पर चर्चा की गई। इस अवसर पर निगम आयुक्त रणवीर शर्मा, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया, एस एन नैरौजी,उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश नंदिनी साहू, डिप्टी कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय,सिम्मी नाहिद, एसडीएम सहित तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।

चुनाव प्रचार के लिए छापे गये पाम्पलेट-पोस्टरों की जानकारी 72 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को देंगे मुद्रक
पोस्टर-पाम्पलेट में प्रकाशक-मुद्रक का नाम और संख्या नहीं छापने पर होगी कार्यवाही
विधानसभा निर्वाचन 2018 की तैयारियों के संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो.कैसर अब्दुल हक ने जिले के विभिन्न प्रिंटरों और प्रकाशकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटरों और मुद्रकों को विधानसभा निर्वाचन के दौरान छापी जाने वाली राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। कलेक्टर ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होते ही सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए में निहित प्रावधानों और दिशा निर्देशों का पालन करना बंधनकारी होगा। उन्होंने बताया कि मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की तीन प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में छपाई के 72 घंटे या तीन दिन के भीतर जमा करायें। उन्होंने कहा कि मुद्रित की गई सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। कलेक्टर ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री में मुद्रित किये जाने वाला मैटर आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहेगा।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि को छापने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा मुद्रक को घोषणा पत्र भरकर ही आर्डर दिया जायेगा। कलेक्टर ने मुद्रकों से कहा कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर वे ना लें। कलेक्टर ने आगे बताया कि प्राचार सामग्री छापने के 72 घंटे के अंदर मुद्रित सामग्री के तीन सेट और प्रकाशक की घोषणा को मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी मुद्रकों की होगी। इस दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर छः महिने का कारावास और दो हजार रूपये जुर्माना भी किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि इस अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पैम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो। मुद्रण के लिए राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या निर्वाचक अभिकर्ता की सहमति जरूरी होगी। पैमपलेट-पोस्टर में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम नहीं होने पर छह महीने की सजा होगी।
कलेक्टर ने बैठक में आगे बताया कि भारत सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय निकायों और आयोग-ट्रिब्यूनल द्वारा प्रतिबंधित प्रिंटिंग मटेरियल पर प्रचार सामग्री प्रिंट करने पर भी मुद्रकों के खिलाफ कार्यवाही की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन में प्रचार-प्रसार के लिए मुद्रित की गई सामग्री के भुगतान के रूप में बीस हजार रूपये तक मुद्रक नगद ले सकेंगे। मुद्रक बीस हजार रूपये से अधिक के भुगतान संबंधित व्यक्ति या राजनैतिक दल द्वारा चेक से ही लेंगे ।

पेड न्यूज,राजनीतिक विज्ञापन सहित सोशल मीडिया पर चुनावी प्रचार की होगी माॅनीटरिंग

विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिए आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल हक, पुलिस अधीक्षक मयंक श्रीवास्तव की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के लिये भारत निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शी बिन्दुओं के अनुरूप आदर्श आचार संहिता, राजनीतिक विज्ञापन, पेड न्यूज, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु मापदंड की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। मास्टर ट्रेनर्स डा.एम.एम.जोशी ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में बताया।
डाॅ जोशी ने बताया कि मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति द्वारा पेड न्यूज की मानिटरिंग की जायेगी। पेड न्यूज होने पर उसकी जानकारी समिति द्वारा रिटर्निंग आफिसर को दिया जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जायेगा। जिले में गठित एमसीएमसी द्वारा इलेक्ट्रानिक मीडिया, केबल नेटवर्क, सोसल मीडिया आदि पर जारी किये जाने वाले विज्ञापनों की सत्त मानिटरिंग की जायेगी। विज्ञापन प्रकाशित होने पर जो भी खर्च है उसे अभ्यर्थी के खाते में जोड़ा जायेगा। अलग-अलग इलेक्ट्रानिक चैनलों में यदि एक ही तरह के फोटो और मैटर लगातार एक ही अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार हो तो ऐसे समाचार प्रसारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। ऐसी सभी समाचार पेड न्यूज की श्रेणी में शामिल होंगे तथा उसका खर्च संबंधित अभ्यर्थी के निर्वाचन खर्च में जोड़ा जायेगा। बैठक में विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन, वीवी पैट मशीन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी दी गई।
विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिले में पर्याप्त तैयारी
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मो. कैसर अब्दुल ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को जिले में विधानसभा निर्वाचन के संबंध में की जा रही तैयारी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चारों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न कराने हेतु चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार टीम गठित करने के साथ प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। जिले में चार रिटर्निंग आफिसर-रामपुर हेतु इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल, कोरबा हेतु मो. कैसर अब्दुल हक, कटघोरा हेतु रणबीर शर्मा, पाली-तानाखार हेतु प्रियंका ऋषि महोबिया, आठ सहायक रिटर्निंग आफिसर, 111 सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। विभिन्न कार्यों हेतु 6 अलग-अलग नोडल अधिकारी बनाये गये हैं जिसमें शिकायत हेतु अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया, डाक मतपत्र हेतु नोडल अपर कलेक्टर एन.एस.नैरोजी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण एवं मीडिया अनुवीक्षण एवं अनुप्रमाणन हेतु नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, कर्मचारी व्यवस्था एवं मतदान सामग्री वितरण हेतु डिप्टी कलेक्टर सिम्मी नाहिद, ईव्हीएम, वीवी पैट प्रशिक्षण हेतु नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर ममता यादव, को बनाया गया है। निर्वाचन व्यय मानिटरिंग हेतु आठ फ्लाईंड स्कवाड, 30 स्थैतिक निगरानी दल, आठ वीडियो अवलोकन दल, चार वीडियो निगरानी दल सहित चार लेखा टीम का गठन किया गया है। जिले में पांच सदस्यीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति गठित की गई है जिसमें एसडीएम बी.एस.मरकाम, उप संचालक जन संपर्क जितेन्द्र नागेश, दूरदर्शन अधिकारी एल.के.चंद्राकर, प्राध्यापिका साधना खरे शामिल हैं। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 1074 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों में मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से ईव्हीएम तथा वीवी पैट के संबंध में जन सामान्य को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को बताया कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन की प्रक्रिया जारी है। कलेक्टर ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधियों को बताया कि सभी ईव्हीएम, वीवीपैट सुरक्षित तरीके से गोदाम में रखवाये गये है।

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