कोरबा@M4S:नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा आज प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के उपयोग पर कार्यवाही करते हुए कोरबा क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण किया तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करते पाए जाने पर प्लास्टिक कैरीबैग की जप्ती की, साथ ही ०२ हजार रूपये का अर्थदण्ड भी आरोपित किया।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं पर्यावरण संरक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के निर्माण, भण्डारण, उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंद लगाया गया है, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में इनके उपयोग तथा इनके विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की सतत मानीटरिंग की जा रही है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रतिबंधित प्लास्टिक का निर्माण, उपयोग आदि रोकने के लिए नगर पालिक निगम केारबा द्वारा समय-समय पर इसके विरूद्ध कार्यवाही संचालित की जाती है तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग एवं अन्य सामग्रियों की जप्ती कर अर्थदण्ड भी लगाया जाता है। वर्तमान में वर्षा ऋतु एवं इस दौरान मौसमी एवं संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका को देखते हुए निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा होटलों, जलपानगृहों, फल-सब्जी दुकानों आदि का निरीक्षण किया जा रहा है तथा दुकानदारों को यह समझाईस दी जा रही है कि वे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सडे़-गले फल-सब्जी व बासी खाद्य पदार्थ का कदापि विक्रय न करें तथा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ ही निगम द्वारा दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग के उपयोग पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है, निगम के वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक डाॅ.संजय तिवारी ने बताया कि आज पुराने शहर कोरबा में निरीक्षण के दौरान कुछ दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का उपयोग करते पाया गया, परिणाम स्वरूप प्लास्टिक कैरीबैग को जप्त कर लिया गया तथा उन पर ०२ हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है। उन्होने बताया कि शासन के निर्देशानुसार यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।
प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग न करने आयुक्त ने की अपील- आयुक्त श्री राहुल देव ने दुकानदारों, व्यवसायियों, होटल, रेस्टोरेंट व जलपानगृह संचालकों, फल-सब्जी विक्रेताओं एवं अन्य संबंधितों से अपील करते हुए कहा है कि प्रतिबंधित प्लास्टिक से बनी सामग्रियों व कैरीबैग्स आदि का उपयोग बिलकुल न करें, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं तथा पर्यावरण एवं साफ-सफाई व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होने कहा है कि निगम द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही की जाएगी, अतः इसका उपयोग न करें तथा कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचे।
निगम ने की प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही, लगाया ०२ हजार रू.जुर्माना
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