तत्काल पासपोर्ट के लिए नहीं लगाना होगा अधिकारियों के चक्कर… जानिए क्या हुआ प्रक्रिया में बदलाव…

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रायपुर- विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए के खुशखबरी है। अब तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट बनवाने के लिए अफसरों की सिफारिश या आवेदन पर हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। ऐसा पहली बार होगा जब तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदक खुद ही अपने दस्तावेजों को प्रमाणित कर सकेंगे। तत्काल पासपोर्ट के कई नियमों में बड़ी छूट दी गई है।

विदेश मंत्रालय ने कड़े नियमों में बदलाव करने की अधिसूचना जारी की है। यह आदेश क्षेत्रीय पासपोर्ट दफ्तर पहुंचते ही राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ में इस नए सिस्टम पर अमल शुरू हो गया है।

अभी तक तत्काल श्रेणी में पासपोर्ट आवेदन करने के लिए अवर सचिव या उसके ऊपर के अधिकारी जैसे एडीएम, कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी, जीएम, मेजर और आर्मी अफसर आदि से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जारी करना अनिवार्य था। उनके आफिशियल पहचान पत्र की स्वत: अभिप्रमाणित कॉपी देनी पड़ती थी। पासपोर्ट आवेदक को तत्काल श्रेणी के लिए वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अवर सचिव या इसके ऊपर के अधिकारी से प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होती थी। नए नियम के तहत अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

  • सीपी यादव , क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी 

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