कोरबा लौटे सभी प्रवासी श्रमिकों का होगा पंजीयन, मिलेगा श्रम कल्याण मण्डलों की योजनाओं का लाभ कलेक्टर कौशल ने जारी किए निर्देश, एक सप्ताह की समय सीमा तय

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कोरबा@M4S: कोरोना संक्रमण के कारण लाॅक डाउन से प्रभावित होकर अन्य प्रांतों से कोरबा जिले में लौटे सभी प्रवासी श्रमिक 14 दिनों तक क्वारेंटाइन हैं। जिले के 159 क्वारेंटाइन सेंटरों में लगभग छह हजार एक सौ श्रमिक रूके हैं। जहां प्रशासन ने उनके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की है। कलेक्टर किरण कौशल की पहल पर प्रशासन अब इन सभी प्रवासी श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की तैयारी कर रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर क्वारेंटाइन सेंटरों में रूके सभी प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल तथा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल में कराया जायेगा। इसके लिए सभी क्वारेंटाइन सेंटर प्रभारियों को एक सप्ताह की समय सीमा तय कर निर्देश जारी कर दिए गये हैं।
कलेक्टर किरण कौशल ने बताया कि निर्माण कार्यों के साथ-साथ असंगठित रूप से काम करने जिले से कई लोग दूसरे प्रांतों में जाते रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इन सभी मजदूरों के सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। इन श्रमिकों को इस संकट की घड़ी में विपरीत परिस्थितियों से निकालने तथा इन्हें जरूरी सहायता के लिए श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है। श्रीमती कौशल ने बताया कि क्वारेंटाइन सेंटरों में रूके सभी प्रवासी श्रमिकों में से जो श्रमिक भवन, पुल-पुलिया बनाने जैसे कन्सट्रक्शन वक्र्स से जुड़े हैं, उनका पंजीयन छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत निर्माणी श्रमिक के रूप में कराया जायेगा। ऐसे श्रमिक जो निर्माण कार्यों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें असंगठित कर्मकार के रूप में छ.ग. असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षाा मण्डल के तहत पंजीकृत किया जायेगा। पंजीयन के बाद पंजीकृत श्रमिकों को दोनों मण्डलों द्वारा संचालित श्रमिक कल्याण की लगभग 40 योजनाओं का मिल सकेगा। कलेक्टर ने बताया कि पंजीयन के बाद इन श्रमिकों को प्रसूति सहायता, औजार-उपकरण सहायता, बच्चों को पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, दुर्घटना में ईलाज के लिए सहायता, बीमा योजना, दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि सहायता, सायकल, सिलाई मशीन सहायता, कौशल विकास सहायता आदि योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
प्रवासी श्रमिकों को असंगठित कर्मकार या निर्माणी श्रमिक के रूप में पंजीयन कराने के लिए एक फोटो, बैंक पास बुक की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति तथा परिवार के सदस्यों का ब्यौरा एवं आधार नंबर के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। क्वारेंटाइन सेंटरों में रूके सभी प्रवासी श्रमिकों से यह पूरी जानकारी सेंटर प्रभारी द्वारा ली जायेगी तथा पूरी तरह भरे हुए आवेदन, दस्तावेजों सहित सहायक श्रमायुक्त कार्यालय तहसील रोड कोरबा में एक सप्ताह के भीतर जमा कराये जायेंगे। निर्माणी श्रमिकों के रूप में पंजीयन के लिए श्रमिकों को दस रूपये पंजीयन शुल्क भी देना होगा। श्रमिकों के पंजीयन के बाद उन्हें पंजीयन कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसे सभी पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।

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